बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना अब दण्डनीय अपराध होगा, ऐसा करने पर अब पहली और दूसरी बार 100 रुपए का जुर्माना और उसके बाद 500 रुपये...
बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना अब दण्डनीय अपराध होगा, ऐसा करने पर अब पहली और दूसरी बार 100 रुपए का जुर्माना और उसके बाद 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना मुंह ढके घर से निकलेगा उससे पहली व दूसरी बार में सौ सौ रुपए और तीसरी बार से ₹500 का अर्थदंड लगाया जाएगा इसके अलावा दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति के चलने की अनुमति है यदि दो लोग पाए जाते हैं उनसे भी 100 से 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना मुंह ढके घर से निकलेगा उससे पहली व दूसरी बार में सौ सौ रुपए और तीसरी बार से ₹500 का अर्थदंड लगाया जाएगा इसके अलावा दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति के चलने की अनुमति है यदि दो लोग पाए जाते हैं उनसे भी 100 से 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.।